विधायक सुरेश्वर सिंह के विशेष पत्र पर योगी सरकार ने गौ हत्या के विरुद्ध नये कानून को दी मंजूरी..
मैट्रो मत न्यूज ( विकास द्विवेदी बहराइच ) विधायक सुरेश्वर सिंह के विशेष पत्र पर योगी सरकार ने गौ हत्त्याओ के विरुद्ध हुई और सख्त गौ हत्त्याओ पर जारी हुआ नया कानून।यूपी कैबिनेट में मंजूरी अब यूपी मे गौहत्या पर 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लखनऊ प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट में गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 हुआ पास ! उत्तर प्रदेश में गोवध करने वालों को दस साल की जेल व 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी है अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा । योगी सरकार ने "गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश" दी मंजूरी।