स्टैण्ड-अप व मुद्रा योजना की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु आवदेन..

मैट्रो मत न्यूज( विकास द्विवेदी ‌बहराइच ) ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोज़गारों द्वारा शहरी क्षेत्र की ओर किये जा रहे पलायन को हतोत्साहित करने, बेरोज़गारी को दूर करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को रू. 10 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंक के माध्यम से प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजना के तहत बैंक से स्वीकृत पूंजीगत मद की धनराशि पर ब्याज उपादान का लाभ भी प्रदान किया जाता है। जबकि भारत सरकार की स्टैण्ड-अप व मुद्रा योजना में लाभार्थी को किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। ‌यह जानकारी देते हुए जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी सुधीर दुबे ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित स्टैण्ड-अप व मुद्रा योजना के ऐसे लाभार्थी जो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की पात्रता व शर्तें पूर्ण करते हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की भांति ही निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्कूटनी करते हुए स्कोर कार्ड में पूर्णांक 100 में से 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के आवेदन पत्र बैंक को अग्रसारित किये जायेंगे तथा उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत पूंजीगत ऋण पर नियमानुसार ब्याज देय होगा। उन्होंने यह भी बताया मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के निवासियों द्वारा यदि ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना की जाती है, तो उन्हें भी नियमानुसार पंजीगत ऋण पर व्याज देय होगा। ‌श्री दुबे ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु वेबसाइट सीएमईजीपी डाट डाटा-सेन्टर डाट सीओ डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।


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