ब्लाक कैसरगंज का ग्राम बैराकाज़ी व रेवली हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन घोषित..
मैट्रो मत न्यूज ( नीरज पांडेय बहराइच ) जनपद बहराइच की तहसील, थाना व ब्लाक कैसरगंज के ग्राम बैराकाज़ी एवं ग्राम रेवली में कोरोना वायरस से 01-01 व्यक्ति के पीड़ित/संक्रमित पाये जाने के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र को हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोंन घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से उक्त ग्राम एवं उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार ग्राम बैराकाज़ी एवं ग्राम रेवली 07 जून 2020 रात्रि 08ः00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने एवं सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रवेश एवं निकास तथा वाहनों के संचालन को अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रतिबन्धित किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित ग्रामों/क्षेत्रों में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों (इन्डोर) में ही रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भा.द.सं. की धारा-188 के अधीन दण्डनीय अपराध माना जायेगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कन्सालीडेटेड गाईड लाइन्स के क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 16 अपै्रल 2020 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार द्वारा हाॅट स्पाट/कन्टेनमेन्ट ज़ोन के लिए नोडल अधिकारी/सहायक नोडल अधिकारी तथा नोडल पुलिस अधिकारी व सहायक नोडल पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गयी है। तहसील कैसरगंज के थाना व ब्लाक कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम बैराकाज़ी एवं ग्राम रेवली के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट कैसरगंज मो.न. 9454416035 को नो.अधि./मजि. व खण्ड विकास अधिकारी कैसरगंज मो.न. 9454464815 को सहा.नो.अधि./मजि. तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी कैसरगंज मो.न. 9454401371 को नो. पुलि.अधि. व प्रभारी निरीक्षक थाना कैसरगंज मो.न. 9454402974 को सहा.नो.पुलि.अधि. नामित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार तहसील कैसरगंज के थाना व ब्लाक कैसरगंज अन्तर्गत ग्राम बैराकाज़ी एवं ग्राम रेवली में कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप कन्टेनमेन्ट ज़ोन का दायरा सम्बन्धित राजस्व ग्राम का मजरा होगा। कन्टेनमेन्ट ज़ोन क्षेत्रों के अन्दर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हों। कन्टेनमेन्ट ज़ोन में 21 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त न होने पर हाॅट स्पाट ग्रीन ज़ोन में परिवर्तित हो जायेगा। जिला मजिस्ट्रेट श्री कुमार ने नामित मजिट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव व नियंत्रण के दृष्टिगत हाॅट स्पाट की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित मजिस्ट्रेटों को यह भी निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त ग्राम के आस-पास के क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार नोटिस चस्पा कराने व सभी सम्बन्धित को सूचित कराने के साथ-साथ चिकित्सा एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।