ऋण ग्रहिताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू..
मैट्रो मत न्यूज ( विकास द्विवेदी बहराइच ) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा ऋण लाभार्थियों के हित के दृष्टिगत ऋण वसूली के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी है।यह योजना 31 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में संचालित ओ.टी.एस. योजना के स्थान पर 27 दिसम्बर 2017 से ऋण ग्रहीताओं के लिये विशेष आर्थिक लाभ के रूप में अवशेष देय/अधिदेय ऋण जमा करने हेतु नवीन एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है। इस योजना को लागू किये जाने से ऐसे ऋण ग्रहीतो को विशेष लाभ होगा जो किन्ही कारणवश अभी तक अपने देय किश्तों को समय से जमा नहीं कर सके थे और उन पर ऋण अवधि के उपरान्त मूलधन पर दण्ड एवं चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर कुल बकाया धनराशि अधिक हो गयी है।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी (वि.) बहराइच ने बताया कि पूर्व में 31 अक्टूबर 2019 तक एक मुश्त समाधान योजना लागू की गयी थी परन्तु वितरित ऋणों की वसूली एवं लाभार्थी हित के दृष्टिगत रखते हुए पुनः एकमुश्त समाधान योजना को 01 नवम्बर 2019 से 31 जनवरी 2020 तक लागू कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत लाभार्थी से देय अवधि तक साधारण ब्याज लेकर, देय अवधि के पश्चात लगाया गया समस्त दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करते हुये सुविधा प्रदान की गयी है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (वि.) बहराइच ने उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित मार्जिन-मनी, अनुविनि एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी योजनान्तर्गत समस्त ऋण बकायेदारों से अपेक्षा की है कि एकमुश्त धनराशि जमा करके देय अवधि के पश्चात सम्पूर्ण ब्याज में प्रदान की जा रही छूट की सुविधा लाभ प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि कोई भी इच्छुक ऋण बकायेदार किसी कार्यदिवस में उनके कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।