जनपद में एनजीटी के नियमों का उल्लघंन करने पर 12 संस्थाओ को जुर्माने का नोटिस जारी..

मैट्रो मत न्यूज नोएडा :-  जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 12 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 09 संस्थाआंे पर जुर्माना लगाते हुये 50-50 हजार रूपयें के नोटिस जारी किये गये, उसमें स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स एन0पी0सी0एल0 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स ऐश टेक इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0 प्लाट नं0-13 उद्योग केन्द्र इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाट न0-46 इकोटेक 12 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट न0-डी0-68/1 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 साइट-4 सूरजपुर कासना ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाट न0-डी0-73 साइट-4 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कासना ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स ए0सी0सी0 लि0 प्लाट न0-13ए/1 उद्योग केन्द्र इकोटेक-3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाट न0-24, 25 इकोटेक-12 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाट नं0-75 इकोटेक-12 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा सम्मलित है। इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट के 2 संस्थाओं स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स पी0आर0 आॅटोमोटिव टेक्नोलाॅजीज प्रा0लि0 प्लाट नं0-36 सेक्टर 31 इकोटेक-1 ग्रेटर नोएडा तथा स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स धर्मपाल सत्यपाल लि0 प्लाॅट नं0-2बी, इकोटेक-1 एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा पर 25-25 हजार रूपये एवं 1 संस्था स्वामी/प्रबन्धक मैसर्स आर0डी0सी0 कंक्रीट इण्डिया प्रा0लि0 प्लाट नं0-74 इकोटेक-12 ग्रेटर नोएडा को 1 लाख रूपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया।


नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी। 


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